Frequently Asked Questions (FAQs): सामान्य प्रश्न (FAQ):
Yes, the scheme modalities are applicable for ‘Rajasthan’ state only and shall be applicable under the area of operations of Rajasthan Discoms viz. JVVNL, AVVNL and JdVVNL.
हां, योजना के तौर-तरीके केवल 'राजस्थान' राज्य के लिए लागू हैं और राजस्थान डिस्कॉम के संचालन के क्षेत्र के तहत लागू होंगे। जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल।
No, SKAY Scheme benefit can only be availed under Component C (Feeder Level Solarization) of PM-KUSUM scheme.
नहीं, SKAY योजना का लाभ केवल PM-KUSUM योजना के घटक C (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत लिया जा सकता है।
Interested farmers / land owners need to follow the ‘Instruction to farmers / land owners’ and interested developers need to follow the ‘Instruction to developers’ under the ‘How to Apply’ tab on the portal.
इच्छुक किसानों / भूमि मालिकों को 'किसानों / भूमि मालिकों को निर्देश' का पालन करना होगा और इच्छुक डेवलपर्स को पोर्टल पर 'आवेदन कैसे करें' टैब के तहत 'डेवलपर्स को निर्देश' का पालन करना होगा।
Since, all relevant information and updated on scheme will be sent to the registered mobile number of the applicant, therefore, it is suggested that the applicant provide their correct mobile number and get the same verified through OTP for creation of login credentials.
चूंकि, सभी प्रासंगिक जानकारी और योजना पर अद्यतन आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि आवेदक अपना सही मोबाइल नंबर प्रदान करें और लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने के लिए ओटीपी के माध्यम से इसे सत्यापित करें।
Applicable annual lease rent shall be as per following:
वार्षिक लीज़ शुल्क निम्नलिखित दर के अनुसार देय होगा:
DLC rate of land at the time of registration (Rs. per hectare) पंजीकरण के समय भूमि की डीएलसी दर (रुपये प्रति हेक्टेयर) | Annual Lease Fee (Rs. Per Hectare) वार्षिक लीज शुल्क(रुपये प्रति हेक्टेयर) |
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up to 8 lakhs 8 लाख तक | Rs. 80,000 रु. 80,000 |
Above 8 lakhs and less than 12 lakhs 8 लाख से अधिक और 12 लाख से कम | Rs. 1,00,000 रु. 1,00,000 |
Above 12 lakhs and less than 20 lakhs 12 लाख से अधिक और 20 लाख से कम | Rs. 1,40,000 रु. 1,40,000 |
more than 20 lakhs 20 लाख से अधिक | Rs. 1,60,000 रु. 1,60,000 |
The annual lease rent applicable under the scheme will be escalated 5% every two years from the signing of lease agreement with developer.
योजना के तहत वार्षिक लीज़ शुल्क विकासकर्ता के साथ लीज़ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से, प्रत्येक दो साल में 5% की दर से बढ़ाया जाएगा।
The land lease amount defined under the scheme will be initially applicable for 26 Years from the date of signing of lease agreement and shall include the 25 years of Power Purchase Agreement (PPA) duration. The agreement shall be extendable further on mutual consent of farmer / land owner and developer
योजना के तहत परिभाषित भूमि लीज़ की राशि शुरू में लीज़ समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 26 साल के लिए लागू होगी और इसमें 25 साल की बिजली खरीद समझौते (PPA) की अवधि शामिल होगी। किसान/भूस्वामी एवं विकासकर्ता की आपसी सहमति से अनुबंध को आगे बढ़ाया जा सकेगा
No, execution of Bi-party Agreement (Land Owner / farmer & Selected Developer) for the registered land on the portal is mandatory.
नहीं, पोर्टल पर पंजीकृत भूमि के लिए द्विपक्षीय करार (भूस्वामी/किसान एवं चयनित विकासकर्ता) का होना आवश्यक है।
No, registered user has to make payment through ‘Online Mode’ only with available options as provided under the portal.
नहीं, पंजीकृत उपयोगकर्ता को पोर्टल पर केवल 'ऑनलाइन मोड' के माध्यम से भुगतान करना होगा।
Since Discom is only a facilitator in the scheme and the annual lease rent will be ultimately to be borne by the developer.
चूंकि उक्त योजना में डिस्कॉम केवल एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा और वार्षिक लीज़ शुल्क विकासकर्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा।
Interested farmers / land owners(single / group) may register minimum 1 (one) hectare continuous land parcel.
इच्छुक किसान/भू-स्वामी (एकल/समूह) न्यूनतम 1 (एक) हेक्टेयर एकल भूमि पार्सल पंजीकृत कर सकते हैं।
All applicants shall be required to pay non-refundable Registration fees as per following schedule:
सभी आवेदकों को निम्नलिखित सूची के अनुसार नॉन-रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा:
Applicant आवेदक | Registration Fee Type पंजीकरण शुल्क का प्रकार | Registration fee (including 18% GST) पंजीकरण शुल्क (18% जीएसटी सहित) |
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Farmers / land owners किसान / भूमि मालिक | Per Application प्रति आवेदन | Rs. 1,180 रु. 1,180 |
Project developers परियोजना विकासकर्ता | One-time एकमुश्त | Rs. 5,900 रु. 5,900 |
Any type of land can be registered under the scheme on the portal. However, it shall be responsibility of the farmer / land owner to offer land of clear title, free from litigation and any incumbrances. For any false information or legal issues arises at any later stage, the farmer / land owner shall be responsible and no compensation / damages shall be paid by Discoms / Developers.
योजना के तहत किसी भी प्रकार की भूमि का पंजीयन पोर्टल पर किया जा सकता है। हालांकि, यह किसान/भूमि मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वह स्पष्ट मालिकाना हक वाली भूमि, और किसी भी तरह के बोझ / मुकदमेबाजी से मुक्त हो। इसके बाद किसी भी चरण में गलत सूचना या कानूनी मुद्दों के लिए, किसान / भूमि मालिक जिम्मेदार होंगे और डिस्कॉम / डेवलपर्स द्वारा कोई मुआवजा / हर्जाना नहीं दिया जाएगा।
The solar plant will be based on RESCO Model and selection of developers by Discoms shall be carried through levelized tariff (for 25 years) based competitive bidding.
सोलर पावर प्लांट RESCO मॉडल पर लगाया जाएगा और डिस्कॉम द्वारा विकासकर्ता का चयन निर्धारित टैरिफ (25 साल के लिए) पर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा।
Yes, developers to get the eligible CFA from MNRE as per the modalities of PM-KUSUM Component C (Feeder Level solarization).
हां, चयनित विकासकर्ता नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) से पीएम-कुसुम योजना के तहत घटक सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत CFA के के लिए पात्र होंगे।
No, merely application on the portal by the farmer / land owner doesn’t guarantee the off take of land and / or, payment of land lease under the scheme. The applicable lease rent under the scheme shall be payable to the farmer / land owner or, authorized individual only after meeting following conditions:
- Work for setting up a solar PV project on the referenced land is awarded to a developer by Discom,
- The selected developer has executed Bi-party land lease agreement with the farmer / land ownerfor the land registered on the portal.
- डिस्कॉम द्वारा एक विकासकर्ता को संदर्भित भूमि पर सोलर पावर प्लांट परियोजना स्थापित करने का कार्य दे दिया जाता है,
- चयनित विकासकर्ता ने पोर्टल पर पंजीकृत भूमि के लिए किसान/भूस्वामी के साथ द्विपक्षीय भूमि पट्टा अनुबंध कर लिया है।।
The Discom team will verify the land details filled by farmers / land owners along with their land registration application and prepare a Joint Survey Report (JSR) as per scheme provisions. However, the Developer shall be responsible for verification of land ownership / information submitted by farmer / land owner and check for any litigation / disputes / any other issue(s) prior to execution of land lease agreement.
संबधित डिस्कॉम द्वारा किसानों / भूमि मालिकों के पंजीकरण आवेदन के साथ भरे गए भूमि विवरण का सत्यापन किया जाएगा और योजना प्रावधानों के अनुसार एक संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हालांकि, विकासकर्ता किसान/भू-स्वामी द्वारा भूमि के स्वामित्व हेतु प्रस्तुत जानकारी के सत्यापन के लिए जिम्मेदार होगा और भूमि लीज़ समझौते से पहले किसी भी मुकदमेबाजी / विवादों / किसी अन्य मुद्दे की जांच के लिए जिम्मेदार होगा।
An indicative format of land lease agreement is available in “Downloads” section of the portal. Interested farmers / land owners or, developers may refer the same with suitable modifications.
भूमि लीज़ समझौते का एक प्रारूप पोर्टल के "डाउनलोड" अनुभाग में उपलब्ध है। इच्छुक किसान / भूमि मालिक या, विकासकर्ता इसमें आवश्यक संशोधन कर सकते हैं।
One land parcel / area can be registered against only one substation / plant location.
एक भूमि पार्सल/क्षेत्र को केवल एक सबस्टेशन/संयंत्र स्थान के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।
A farmer / land owner can register more than one land parcel / area subject to payment of applicable registration fees for each application and meeting the conditions stipulated in the scheme procedural guidelines.
एक किसान/भू-स्वामी एक से अधिक भूमि पार्सल/क्षेत्र पंजीकृत कर सकता है बशर्ते कि प्रत्येक आवेदन के लिए अलग पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाए और योजना दिशा-निर्देशों पुस्तिका में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाए।