Instruction to Farmers / Land Owners: किसानों/भूस्वामियों को निर्देश:
- Interested farmers / land owners who meet the eligibility criteria can create their login credentials on the portal and search for the availability of choice of Circle/ District, Division/ sub division and substation on the portal. पात्र किसान / भूमि मालिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और पोर्टल पर सर्कल / जिला, डिवीजन / सब डिवीजन और सबस्टेशन की उपलब्धता खोज सकते हैं।
- Once substation is selected, the applicant (farmers / land owners) can register their land on the portal by filling up the online form and uploading all the required documents including Jamabandi on the portal. सबस्टेशन के चयन के बाद आवेदक (किसान/भूस्वामी) ऑनलाइन फॉर्म भरकर और जमाबंदी सहित सभी जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर अपनी जमीन का पंजीकरण करा सकते हैं।
- Offered land shall be of clear title, free from litigation and any incumbrances. प्रस्तावित भूमि स्पष्ट स्वामित्व की होगी, और किसी भी प्रकार के भार / मुकदमेबाजी से मुक्त होगी।
- For any false information or legal issues arises at any later stage, the land owner shall be responsible and no compensation / damages shall be paid by Discoms / Developers. किसी भी बाद के चरण में किसी भी गलत जानकारी या कानूनी मुद्दों के लिए, भूमि मालिक जिम्मेदार होगा और डिस्कॉम / विकासकर्ता द्वारा कोई मुआवजा / क्षति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- In case of multiple ownership of one land parcel/ area OR, group of farmers/ land owners intending to register their group of land, all such farmers/ land owners need nominate one of such farmer/ land owner to submit the application on the portal and upload Power of Attorney (PoA) in favor of nominated farmer/ land owner on the portal. एक भूमि के बहु-स्वामित्व के मामले में या, किसानों के समूह / भू-स्वामियों के अपने समूह को पंजीकृत करने का इरादा रखने वाले, ऐसे सभी किसानों / भू-स्वामियों को पोर्टल पर आवेदन जमा करने के लिए ऐसे किसान / भू-स्वामी में से किसी एक को नामांकित करना होगा और पोर्टल पर नामांकित किसान / भूमि मालिक के पक्ष में मुख्यतारनामा (Power of Attorney) अपलोड करें।
- After submission of the application, land owners/ farmers need to pay the online at the portal itself. आवेदन जमा करने के बाद, भूमि मालिकों / किसानों को पोर्टल पर ही ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
- After successful payment of the , a Unique Registration ID will be generated and the same will be send to the registered mobile number of the applicant. सफल भुगतान के पश्चात, एक पंजीकरण आईडी उत्पन्न होगी और इसे आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
- One land parcel/ area can be registered against only one substation/ plant location. एक भूमि पार्सल / क्षेत्र को केवल एक सबस्टेशन / सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थान के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।
- A farmer / land owner can register more than one number of land parcel/ area subject to payment of applicable for each land parcel / area and meeting the condition mentioned at point above. एक किसान/भू-स्वामी एक से अधिक भूमि पार्सल/क्षेत्र पंजीकृत कर सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक भूमि पार्सल/क्षेत्र के लिए अलग भुगतान हो और उपरोक्त बिंदु पर उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाए।
- Registered applications will be forwarded to the concerned Discom’s field office for the purpose of Joint Survey. पंजीकृत आवेदनों को संयुक्त सर्वेक्षण हेतु संबंधित डिस्कॉम के क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा।
- Discom’s field office shall upload the Joint Survey Report (JSR) along with the broad connectivity line diagram on the portal. In case of any discrepancy, the application will be reported back to the applicant for rectification. डिस्कॉम का फील्ड ऑफिस पोर्टल पर कनेक्टिविटी लाइन डायग्राम के साथ संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड करेगा। किसी भी विसंगति के मामले में, आवेदन में सुधार हेतु आवेदक को पुनः भेजा जाएगा।
- Any land parcel/ area will be considered successfully registered on the portal only when the JSR and broad connectivity line diagram against the application is uploaded by the Discom’s field office. किसी भी भूमि पार्सल / क्षेत्र को पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत तभी माना जाएगा जब डिस्कॉम के फील्ड कार्यालय द्वारा आवेदन पर संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट और कनेक्टिविटी लाइन डायग्राम अपलोड किया जाएगा।
Disclaimer: डिस्क्लेमर:
- Discom will not be a party in the and will only act as a facilitator for amount payment i.e. developer to bear the lease amount. डिस्कॉम लीज समझौते में किसी भी रूप में पक्ष (Party) नहीं बनेगा और वह केवल लीज राशि भुगतान के लिए विकासकर्ता उपलब्ध करवाने हेतु एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा।
- It shall be responsibility of the farmer / land owner to offer land of clear title, free from litigation and any incumbrances. For any false information or legal issues arises at any later stage, the farmer / land owner shall be responsible and no compensation / damages shall be paid by Discoms / Developers. यह किसान/भू-स्वामी की जिम्मेदारी होगी कि वे स्पष्ट स्वामित्व वाली भूमि अर्थात मुकदमेबाजी और किसी भी प्रकार के भार /क़र्ज़ से मुक्त भूमि प्रदान करें। इसके बाद किसी भी चरण में गलत सूचना या कानूनी मुद्दों के लिए, किसान / भूमि मालिक जिम्मेदार होगा और डिस्कॉम / विकासकर्ता द्वारा कोई मुआवजा / हर्जाना नहीं दिया जाएगा।
- The Developer shall be responsible for verification of land ownership / information submitted by farmer / land owner and check for any litigation / disputes / any other issue(s) prior to execution of . भूमि लीज समझौते से पहले विकासकर्ता (Developer), किसान/भूमि मालिक द्वारा भूमि के सम्बद्ध में प्रस्तुत जानकारी के सत्यापन करने और किसी भी मुकदमेबाजी / विवादों / किसी अन्य मुद्दे की जांच के लिए जिम्मेदार होगा।
- Under NO circumstances, Discom will be a party and/or, held responsible for any loss or, dispute arising between the farmer / land owner and the developer. किसी भी विवाद की स्थिति में, डिस्कॉम पक्ष (Party) बनेगा और, किसान/भूमि मालिक और विकासकर्ता के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- Merely submission of application on the portal by the farmer / land owner doesn’t guarantee the off take of land and / or, payment of under the scheme. योजना के लिए पोर्टल पर केवल भूमि का पंजीकरण करवाना ही भूमि स्वामी को लीज़ किराया प्राप्त करने का अधिकार नहीं देगा।
- The shall be considered and paid by Discom directly only after execution of the agreement and commissioning of solar PV power plant by the developer. Discom to recover the lease amount from the energy payables to the developer by Discom. विकासकर्ता (Developer) को किसान/भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को सोलर पावर प्लांट की स्थापना और चालु करने के दौरान, अनुबंध करने के 9 महीने के भीतर लीज़ किराया राशि भुगतान का करना होगा।
- After execution of and till the solar PV power plant is commissioned by the developer, the developer shall be responsible for payment of the lease amount to the farmer / land owner. डिस्कॉम भूमि की लीज़ के किराए का भुगतान सीधे पंजीकृत किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को करेगा और डिस्कॉम इसकी वसूली सोलर पावर प्लांट के चालू होने के बाद, विकासकर्ता को देय मासिक ऊर्जा शुल्क के भुगतान से करेगा।